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    ‘कर्नाटक पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2010’ के अनुसार पीआरआई में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

    ‘कर्नाटक पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2010’ के अनुसार पीआरआई में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
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    ‘कर्नाटक पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2010’ के अनुसार पीआरआई में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 06/09/2024
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